भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 90 | BNSS Section 90 in Hindi

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 90 in Hindi

  1. न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है-

(क) यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात् किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा या

(ख) यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक् रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तद्नुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 90 in English

  1. A Court may, in any case in which it is empowered by this Sanhita to issue a summons for the appearance of any person, issue, after recording its reasons in writing, a warrant for his arrest—
    (a) if, either before the issue of such summons, or after the issue of the same but
    before the time fixed for his appearance, the Court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons; or
    (b) if at such time he fails to appear and the summons is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure.

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