भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 92 | BNSS Section 92 in Hindi

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 92 in Hindi

92. जब कोई व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंधपत्र या जमानतपत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध है, हाजिर नहीं होता है तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निदेश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए ।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 92 in English

  1. When any person who is bound by any bond or bail bond taken under this Sanhita to appear before a Court, does not appear, the officer presiding in such Court may issue a warrant directing that such person be arrested and produced before him.

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