Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 95 in Hindi
- (1) यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए चाहिए तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय, यथास्थिति, डाक प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज का परिदान उस व्यक्ति को, जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निदेश दे, कर दिया जाए ।
(2) यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक है या न्यायिक, या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह, यथास्थिति, डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे ।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 95 in English
- (1) If any document, parcel or thing in the custody of a postal authority is, in the opinion of the District Magistrate, Chief Judicial Magistrate, Court of Session or High Court wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita, such Magistrate or Court may require the postal authority to deliver the document, parcel or thing to such person as the Magistrate or Court directs.
(2) If any such document, parcel or thing is, in the opinion of any other Magistrate, whether Executive or Judicial, or of any Commissioner of Police or District Superintendent of Police, wanted for any such purpose, he may require the postal authority to cause search to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of a District Magistrate, Chief Judicial Magistrate or Court under sub-section (1).