- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरी) संहिता, 2023 है ।
(2) इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित उपबंधों से भिन्न, उपबंध, –
(क) नागालैंड राज्य को ;
(ख) जनजाति क्षेत्रों को,
लागू नहीं होंगे, किंतु संबद्ध राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को, यथास्थिति, संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र या उनके किसी भाग पर, ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपान्तरों सहित, लागू कर सकेगी, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।
स्पष्टीकरण इस धारा में, “जनजाति क्षेत्र” से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जो 21 जनवरी, 1972 के ठीक पहले, संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं ।
(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे भारत सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 1 in English
- (1) This Act may be called the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
(2) The provisions of this Sanhita, other than those relating to Chapters IX, XI and
XII thereof, shall not apply—
(a) to the State of Nagaland;
(b) to the tribal areas, but the concerned State Government may, by notification, apply such provisions or any of them to the whole or part of the State of Nagaland or such tribal areas, as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications, as may be specified in the notification.
Explanation.—In this section, “tribal areas” means the territories which immediately before the 21st day of January, 1972, were included in the tribal areas of Assam, as referred to in paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution, other than those within the local limits of the municipality of Shillong.
(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.