भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 82 | BNSS Section 82 in Hindi

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 82 in Hindi

  1. (1) जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस दशा के सिवाय जिसमें यह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के अंदर है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी. अधिक निकट है, या धारा 73 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर, पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के संबंध में और वह स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है, जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी तथा अन्य जिले का ऐसा पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतया निवास करता है, को तुरंत जानकारी देगा ।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 82 in English

  1. (1) When a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the Court which issued the warrant is within thirty kilometres of the place of arrest or is nearer than the Executive Magistrate or District Superintendent of Police or Commissioner of Police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 73, be taken before such Magistrate or District Superintendent or Commissioner.
    (2) On the arrest of any person referred to in sub-section (1), the police officer shall forthwith give the information regarding such arrest and the place where the arrested person is being held to the designated police officer in the district and to such officer of another district where the arrested person normally resides.

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