Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 94 in Hindi
- (1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण, या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे या हाजिर हो और उसे पेश करे ।
(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।
(3) इस धारा की कोई बात-
(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और धारा 130 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी; या
(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी ।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 94 in English
- (1) Whenever any Court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document, electronic communication, including communication devices, which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this Sanhitaby or before such Court or officer, such Court may issue a summons or such officer may, by a written order, either in physical form or in electronic form, require the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, to attend and produce it, or to produce it, at the time and place stated in the summons or order.
(2) Any person required under this section merely to produce a document, or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same.
(3) Nothing in this section shall be deemed—
(a) to affect sections 129 and 130 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 or the Bankers’ Books Evidence Act, 1891; or
(b) to apply to a letter, postcard, or other document or any parcel or thing in the custody of the postal authority.