भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 98 | BNSS Section 98 in Hindi

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 98 in Hindi

  1. (1) जहां, राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि

(क) किसी समाचारपत्र या पुस्तक में या

(ख) किसी दस्तावेज में,

चाहे वह कहीं भी गुद्धित हुई हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 या धारा 196 या धारा 197 या धारा 294 या धारा 295 या धारा 299 के अधीन दंडनीय है, वहां राज्य सरकार, ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचारपत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में समपहरण कर लिए जाने की घोषणा, अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए, अधिसूचना द्वारा कर सकती है और तब भारत में, जहां भी यह मिले, कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अभिगृहीत कर सकता है और कोई मजिस्ट्रेट, उप-निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी की, किसी ऐसे परिसर में, जहां ऐसे किसी अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है या उसके होने का उचित संदेह है, प्रवेश करने और उसके लिए तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है।

(2) इस धारा में और धारा 99 में

(क) “समाचारपत्र’ और ‘पुस्तक’ के वे ही अर्थ होंगे, जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में हैं,

(ब) दस्तावेज के अंतर्गत रंगचित्र रेखाचित्र या फोटोचिड या अन्य दृश्यरूपण भी हैं।

(3) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई को किसी न्यायालय में धारा 99 के उपबंधों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 98 in English

  1. (1) Where—
    (a) any newspaper, or book; or
    (b) any document, wherever printed, appears to the State Government to contain any matter the publication of which is punishable under section 152 or section 196 or section 197 or section 294 or section 295 or section 299 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, the State Government may, by notification, stating the grounds of its opinion, declare every copy of the issue of the newspaper containing such matter, and every copy of such book or other document to be forfeited to Government, and thereupon any police officer may seize the same wherever found in India and any Magistrate may by warrant authorise any police officer not below the rank of sub inspector to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue, or any such book or other document may be or may be reasonably suspected to be.
    (2) In this section and in section 99,—
    (a) “newspaper” and “book” have the same meanings as in the Press and Registration of Books Act, 1867;
    (b) “document” includes any painting, drawing or photograph, or other visible representation.
    (3) No order passed or action taken under this section shall be called in question in any Court otherwise than in accordance with the provisions of section 99.

Leave a comment

error: Content is protected !!